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मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को सौगात, मिर्च की खेती पर 50 प्रतिशत अनुदान

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धान-गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के बाद अब बिहार सरकार बहुत जल्द ही मिर्च उगाने वाले किसानों को सहायता दे सकती है. दरअसल इस बात का संकेत सरकार ने सुपौल जिले से दे दिया है. बता दें कि 20 हेक्टेयर का लक्ष्य मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत प्राप्त होने के बाद सरकार ने 50 प्रतिशत का अनुदान मिर्च पर देने का फैसला किया है. इसके लिए विभाग द्वारा किसानों से आवेदन भी मांगा गया है. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक सामान्य किसानों के अलावा अनुसूचित जातियों के किसानों को अलग से अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा.

जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीकृत रसीद, जमीन की रसीद, आधार कार्ड, फोटो तथा पासबुक की फोटो कॉपी आदि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जमा करवानी होगी. सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किस्मों को लेकर किसी तरह की शर्त या पाबंदी नहीं है. किसान अपनी मर्जी से मिर्च की किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं. इतना ही नहीं किसानों द्वारा चयनित किस्म के बीजों की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी विभाग की होगी

कितना मिलेगा अनुदान

मिर्च की खेती के लिए अधिकतर अनुदान 50 प्रतिशत तक मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक अगर मिर्च खेती पर एक हेक्टेयर में 20 हजार का खर्च आता है, तो विभाग द्वारा आपको 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. अनुदान का पैसा कैश या चैक के माध्यम से नहीं, बल्कि किसान के अपने खाते में डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा. इसलिए जिन किसानों ने अभी तक बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं करवाया है, वो किसान प्रखंड उद्यान कार्यालय या जिला उद्यान विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ख्याल

आपके सभी दस्तावेज़ पूर्ण रूप से सही होने चाहिए और उसमें किसी तरह की कोई गलती जैसे नाम में गड़बड़ी, पते में गड़बड़ी, आधार और पासबुक में अलग-अलग नाम जैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी हाल ही में ली गई हो, उसे ही लगाएं. आवेदन से पहले फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करें. आवेदन के लिए इस लिंक पर जाएं.

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/krishi-jagran/message
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जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीकृत रसीद, जमीन की रसीद, आधार कार्ड, फोटो तथा पासबुक की फोटो कॉपी आदि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जमा करवानी होगी. सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किस्मों को लेकर किसी तरह की शर्त या पाबंदी नहीं है. किसान अपनी मर्जी से मिर्च की किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं. इतना ही नहीं किसानों द्वारा चयनित किस्म के बीजों की आपूर्ति की जिम्मेदारी भी विभाग की होगी

कितना मिलेगा अनुदान

मिर्च की खेती के लिए अधिकतर अनुदान 50 प्रतिशत तक मिलेगा. एक अनुमान के मुताबिक अगर मिर्च खेती पर एक हेक्टेयर में 20 हजार का खर्च आता है, तो विभाग द्वारा आपको 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. अनुदान का पैसा कैश या चैक के माध्यम से नहीं, बल्कि किसान के अपने खाते में डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा. इसलिए जिन किसानों ने अभी तक बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं करवाया है, वो किसान प्रखंड उद्यान कार्यालय या जिला उद्यान विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ख्याल

आपके सभी दस्तावेज़ पूर्ण रूप से सही होने चाहिए और उसमें किसी तरह की कोई गलती जैसे नाम में गड़बड़ी, पते में गड़बड़ी, आधार और पासबुक में अलग-अलग नाम जैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी हाल ही में ली गई हो, उसे ही लगाएं. आवेदन से पहले फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करें. आवेदन के लिए इस लिंक पर जाएं.

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